रायफल व राउण्ड लेकर घूमने वाले आरोपी को एक वर्ष की सजा

ग्वालियर, 29 जून। न्यायिक मजिस्ट्रेाट प्रथम श्रेणी ग्वालियर उपमा भार्गव ने वारदात के इरादे से रायफल व 315 बोर के पांच जिन्दा राउण्ड लेकर घूमने वाले आरोपी बृजभान सिंह उर्फ घोड़ा पुत्र रामबरन सिंह गुर्जर उम्र 35 वर्ष निवासी लक्ष्मनगढ़, थाना महाराजपुरा को धारा 25(1-बी)(ए) में दोषी पाए जाने एक वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति कैंसर पहाडिय़ा पिकनिक पॉइंट के नीचे झाडिय़ों की तरफ बंदूक लिए बैठा है। सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स मुखबिर के बताए स्थाान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति जिसके हाथ में रायफल थी पुलिस को देखकर तेजी से भागने लगा। जिसे पुलिस बल ने पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से एक रायफल 315 बोर एवं मैगजीन में पांच राउण्ड के संबंध में बैध लाईसेंस मांगने पर नही होना बताया। अपराध शाखा में अपराध क्र.51/2018 का पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।