चार अपराधी तीन माह के लिए जिलाबदर

भिण्ड, 08 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर से नगरीय निकाय/ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी अनावेदक/ आरोपी मस्ते उर्फ देवेन्द्र पुत्र नरेन्द्र सिंह भदौरिया उम्र 28 साल निवासी नहारा थाना फूफ, पिंटू उर्फ राकेश बाजपेयी पुत्र सुरेश बाजपेयी उम्र 33 साल निवासी फरदुआ थाना दबोह , सुरील सिंह यादव पुत्र दशरथ सिंह यादव निवासी ग्राम रूर थाना ऊमरी एवं रामपाल पुत्र राजेन्द्र सिंह राजपूत निवासी ग्राम चाचीपुरा थाना लहार, जिला भिण्ड की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में आदेश पारित किया है कि तीनों आरोपियों को जिला भिण्ड एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से तीन माह की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।