दो अपराधियों को दो माह तक रोजाना देनी होगी हाजिरी

भिण्ड, 08 जून।जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर आरोपी संजू उर्फ संजय जाटव पुत्र नरेश सिंह जाटव उम्र 28 साल निवासी निगम कॉलौनी थाना गोहद चौराहा एवं महेन्द्र कौरव पुत्र ज्ञान सिंह कौरव उम्र 28 साल निवासी वार्ड क्र.14 दबोह, थाना दबोह को आदेश पारित दिनांक से दो माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। संबंधित अपराधी दिन भर की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देगा, अनावेदक उपरोक्त वर्णित अवधि में किन्हीं विषय परिस्थितियों में यदि जिले से बाहर जाता है अथवा किसी समारोह में सम्मिलित होता है तो तदाशय की सूचना संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से देगा। उक्त अवधि में किन्हीं भी आपराधिक क्रियाकलाप अथवा गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेगा एवं अनावेदक उक्त अवधि किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री को अपने आधिपत्य में नहीं रखेगा और ना ही उनका उपयोग करेगा।