सतना, 11 अप्रैल। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जिला सतना श्रीमती शिल्पा तिवारी के न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी शिवपाल साकेत पुत्र विदेशी उर्फ विदेशिया साकेत उम्र 64 साल निवासी कोठरा, पोस्ट डगडीहा, थाना जैतवारा, जिला सतना को धारा 376, 506 भादंवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति जैन ने की।
अभियोजन प्रवक्ता जिला सतना संदीप कुमार ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि अभियोक्त्री ने थाना जैतवारा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26 फरवरी 2020 को दोपहर करीब एक बजे वह बकरी चराने गई थी, तभी उसे हेमचंद्र सिंह ग्राम कोठरा के खेत के पास अभियुक्त शिवपाल साकेत मिला जो अपनी बकरी चरा रहा था और अभियोक्त्री से बातचीत करने लगा। बातचीत करते-करते उसके शरीर को सहलाने लगा, अभियोक्त्री ने हल्ला गोहार मचाई तो उसका मुंह दबाकर जबरजस्ती उसके साथ गलत काम किया और बोला कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगा। उसके बाद भी अभियोक्त्री जब बकरी चराने आई तो आरोपी ने उसे अकेला देखकर तीन-चार बार जबरजस्ती उसके साथ गलत काम किया, जिस कारण वह गर्भवती हो गई। डर व शर्म के कारण उसने किसी को नहीं बताया, परंतु धीरे-धीरे जब उसका पेट बढऩे लगा तो उसकी मां ने अभियोक्त्री से पूछा कि तुम्हारा पेट क्यों बढ़ रहा है, तब उसने घटना के बारे में अपनी मां को बताया, फिर वह अपनी मां, पिता तथा चाची के साथ थाने में रिपोर्ट करने गई। अभियोक्त्री कि रिपोर्ट के आधार पर थाना जैतवारा में अपराध क्र.116/2020 अंतगर्त धारा 376, 506 भादंवि एवं 5/6 पाक्सो अधिनियम के तहत मुकद्दमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री धारा164 के कथन लेखबद्ध कराए गए तथा उसका मेडिकल परीक्षण, अभियोक्त्री तथा उसके बच्चे का डीएनए परीक्षण हेतु विधि विज्ञान शाला सागर, घटना स्थल का नक्शा मौका तथा धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, उसके पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।