नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को दो वर्ष की सजा

भोपाल, 08 अप्रैल। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) जिला भोपाल श्रीमती पदमा जाटव के न्यायालय के विशेष प्रकरण क्र.34/2021 में थाना अयोध्या नगर जिला भोपाल के अपराध क्र.247/17 धारा 363 भादंवि में निर्णय पारित करते हुए नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी नरवेश वासुनिया पुत्र पूनम चन्द्र वासुनिया निवासी शुक्ला क्रेशर झुग्गी बस्ती, अयोध्या नगर भोपाल को धारा 363 भादंवि में दो वर्ष सश्रम कारावास व आठ हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम एवं सहायक विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सरला कहार ने की।
जनसंपर्क अधिकारी लोक अभियोजन संभाग भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडि़ता की मां अपनी ने नाबालिग पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना अयोध्या नगर में उपस्थित होकर दर्ज कराई। पुलिस द्वारा विवचेना उपरांत अपराध पंजीबध किया गया, अभियोक्त्री की दस्तयावी की गई, जिसमें अभियोक्त्री ने बताया कि आरोपी नरवेश वासुनिया उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ घूमाने ले गया था। उक्त घटना का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से सहमत होते हुए आरोपी को उक्त दण्डादेश दिया है।