नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

भोपाल, 08 अप्रैल। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) जिला भोपाल श्रीमती पदमा जाटव के न्यायालय के विशेष प्रकरण क्र.53/2021 में थाना गांधी नगर जिला भोपाल के अपराध क्र.04/19 धारा 376 भादंवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में निर्णय पारित करते आरोपी आजाद नट पुत्र राजू नट निवासी गांधी नगर भोपाल को धारा 376 भादंवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माना ना अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताए जाने का आदेश भी पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम एवं सहायक विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सरला कहार ने की।
जनसंपर्क अधिकारी लोक अभियोजन संभाग भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तीन जनवरी 2019 को रात्रि नौ बजे आसपास आरोपी आजाद नट पीडि़ता के घर पर आया, उस समय पीडि़ता के घर पर उसका छोटा भाई एवं बहन जो सो रहे थे, आरोपी ने पीडि़ता को बाहर बुलाया और जबरदस्ती खींच कर घर के बाहर बाथरूम में ले गया और उसके साथ गलत काम किया और धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो तूझे जान से मार दूंगा। पीडि़ता ने उक्त घटना अपने माता-पिता को बताई, जिस पर से पीडि़ता ने अपने माता-पिता के साथ थाना गांधी नगर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई, उक्त घटना के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से सहमत होते हुए आरोपी को उक्त दण्डादेश दिया गया।