नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत खारिज

सागर, 08 अप्रैल। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रहली, जिला सागर के न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी विजय पुत्र धनीराम काछी उम्र 35 वर्ष निवासी तहसील व थाना गढ़ाकोटा, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। जमानत आवेदन पर विशेष लोक अभियोजक आशीष त्रिपाठी ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि एक अप्रैज 2022 को सुबह 11 बजे अभियोक्त्री अपने स्कूल गई थी। करीब 20 मिनट बाद वह वापस आई तथा अपनी दादी को बताया कि स्कूल जाते समय वह जब अभियुक्त विजय काछी के घर के सामने पहुंची, उस समय अभियुक्त अपने घर के सामने खड़ा था, जिसने गंदी नीयत से हाथ पकड़ लिया और गंदी गंदी बातें कहने लगा। पीडि़ता अपना स्कूल बैग वहीं फेंककर हाथ झटककर भाग आई। पीडि़ता की दादी ने थाना गढ़ाकोटा में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
गौरतलब है कि अभियुक्त ने पूर्व में भी बालिका को कई बार ऐसे परेशान किया है। आवेदक/ आरोपी विजय काछी ने न्यायालय में पेश जमानत आवेदन में लेख किया कि पीडि़त बालिका के पिता से फसल काटने पर से विवाद हुआ था, अभियोक्त्री एवं उसका पूरा परिवार मौके पर आकर विवाद कर रहे थे, उसी समय आवेदक ने अभियोक्त्री को डांट फटकार कर अपने खेत से भगा दिया, इसी बात को लेकर अभियोक्त्री के पिता ने पुलिस से मिलकर आवेदक के विरुद्ध असत्य अपराध दर्ज कराया है। न्यायालय ने आवेदक के उक्त आधार को विश्वसनीय नहीं माना। न्यायालय में आवेदक के उक्त जमानत आवेदन का अभियोजन ने विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी विजय काछी का धारा 439 दंप्रसं के तहत प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।