दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

सागर, 29 मार्च। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सागर श्री रामगोपाल प्रजापति के न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म के चिन्हित जघन्य व सनसनीखेज मामले में थाना सुरखी जिला सागर अंतर्गत निवासी आरोपी सोनू पुत्र प्रताप उर्फ चुटकी पटैल उम्र 20 साल को धारा 376(1) भादंवि में10 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रुपए जुर्मालर तथा कमलसींग उर्फ हल्ले पिता वीरसींग पटैल उम्र 21 साल को धारा 109, 376(1) भादंवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रुपए जुर्माना व धारा 506(2) में तीन वर्ष कठोर कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में राज्य शासन की ओर से पैरवी उप-संचालक (अभियोजन) अनिल कुमार कटारे ने की व सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने सहयोग किया।
जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि फरियादिया ने थाना सुरखी में एक लिखित आवेदन इस आशय का पेश किया कि वह अपने पति के साथ मजदूरी का काम करती है। 24 अक्टूबर 2020 को शाम करीब छह बजे वह खेत के पास चारा काटने गई थी, उसके साथ उसका लड़का भी साथ में था, पास में ही बेर खा रहा था। फरियादिया का पति खेत में हिरन भगाने गया था, वह चारा काट रही थी। तभी आरोपी हल्ले पुत्र वीरसींग व सोनू पटैल आए और हल्ले ने उसके बच्चे को पकड़ लिया और कहा कि सोनू तुम्हारे साथ जो भी करना चाहता है, करा लो, नहीं तो तुम्हारे लड़के को मार दूंगा। फिर सोनू पटैल ने उसे जमीन पर पटक दिया और जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया, वह चिल्लाई तो सोनू और हल्ले वहां से भाग गए। तभी उसका पति भी मौके पर आ गया, जिसे फरियादिया ने घटना बताई और यह भी बताया कि सोनू व हल्ले उसे करीब छह माह से परेशान कर रहे हैं, तुमको उठवा लूंगा, तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा की धमकी देते हैं। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना सुरखी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना। अभियोजन ने मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सोनू पटैल व कमल सिंह उर्फ हल्ले पटैल को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।