मारपीट करने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 26 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर सुश्री आयुषी उपाध्याय के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपी नितिन तिवारी पुत्र रमेश प्रसाद उम्र 47 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत कोतवाली, जिला सागर को धारा 354 भादंवि में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रेखा मांझी ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना संक्षेप में यह है कि सूचनाकर्ता ने नौ जुलाई 2014 को रिपोर्ट लेख कराई थी कि आज रात्रि करीब एक बजे वह अपने घर में सोने जा रही थी, तभी आरोपी नितिन तिवारी उसके घर के बाहर आया और गालियां देते हुए गेट में लात मारने लगा। वह घर से बाहर आई और उसने नितिन से कहा कि गाली क्यों दे रहे हो तो उसने बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगा, तब फरियादिया ने अपना हाथ छुड़वाया और अभियुक्त को धक्का दिया। वह जोर से चिल्लाई तो उसका लड़का घर से बाहर आया। उसे देखकर अभियुक्त वहां से चला गया और उससे बोला कि यदि वह रिपोर्ट करने गई तो वह उसे जान से खत्म कर देगा। फरियादिया ने थाने में रिपोर्ट लेख कराई। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना और प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने अभियुक्त नितिन तिवारी को धारा 354 भादंवि के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड का आदेश दिया है।