दुष्कर्मी को मिला 10 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 26 मार्च। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीना, जिला सागर श्री अनिल चौहान के न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त आकाश पुत्र रवि घाबरिया उम्र 22 वर्ष निवासी बीना को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना 21 सितंबर 2020 की रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर की है, जहां पर आरोपी आकाश घाबरिया ने पीडि़ता को मोबाइल पर फोन करके पुरानी टीवी खरीदने के पैसे देने के बहाने बुलाया और उसे रेलवे कॉलोनी के खाली क्वार्टर में ले जाकर जबरदस्ती और पीडि़ता की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया। जिस पर से थाना जीआरपी बीना में अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर पीडि़ता एवं उसकी मां की साक्ष्य एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त आकाश घाबरिया को धारा 376(1) भादंवि के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। न्यायालय ने पीडि़ता को पीडि़त प्रतिकर राशि दिलाने हेतु भी आदेशित किया है।