रायसेन, 16 मार्च। न्याायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन के न्यायालय ने आरोपी अशोक पुत्र जोरन सिंह बघेल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम देवलखेड़ा, जिला रायसेन को पुरानी रंजिश को लेकर धारदार हथियार से मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी के आरोप में दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 324 भादंसं में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन सुश्री नेहा दुबे ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि तीन अक्टूबर 2018 को फरियादी सुबह धान में पानी देने देवलखेड़ा गया था, खेत पर पहुंचा तो वहां लाईट नहीं थी। फरियादी इमरत सिंह डीपी देखने गांव के पास देवलखेड़ा गया था। करीब 7:30 बजे जब वह वापस लौटते समय मन्दिर के पास आया तब उसे अभियुक्त अशोक मिला जो उसे पुरानी रंजिश को लेकर गालियां देने लगा, फरियादी इमरत सिंह ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त अशोक ने हाथ मुक्कों से तथा धारदार हथियार से फरियादी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट से फरियादी के सिर में चोंट आई तथा खून निकलने लगा। प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र कोतवाली रायसेन में लेखबद्ध कराई गई। उक्त शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली रायसेन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण अन्वेषण कार्रवाई उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।