नाबालिगा से छेड़छाड़ के आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 16 मार्च। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई, जिला सागर श्री प्रशांत कुमार निगम के न्यायालय ने आरोपी विकास उर्फ विक्की पुत्र सुरेश साहू उम्र 20 वर्ष निवासी थाना खुरई, जिला-सागर को नाबालिगा से छेड़छाड़ करने के आरोप में धारा 12 पॉक्सो एक्ट, 354 व 456 भादंवि में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी त्रिलोकराज शास्त्री ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने आठ मार्च 2020 को अपनी नानी, मां एवं मामा के साथ थाना आकर इस आशय का लिखित आवेदन पत्र दिया कि अभियुक्त उसके पड़ोस में रहता है जो उसे एक माह से फोन से परेशान कर रहा है। सात मार्च 2020 की रात्रि लगभग 2.30 बजे जब वह अपने घर में सो रही थी तो अभियुक्त का फोन आया और कहा कि छत पर आ जाओ तो फरियादिया ने मना कर दिया। फरियादिया थोड़ी देर बाद बाथरूम गई तो पीछे से अभियुक्त आ गया और बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया एवं उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वो चिल्लाई तो उसका मामा एवं नानी आ गई तो अभियुक्त भाग गया। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी विकास उर्फ विक्की को धारा 12 पॉक्सो एक्ट, 354 व 456 भादंवि में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।