कट्टा लेकर घूमने वाले आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास

सागर, 26 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर श्रीमती निधि सक्सेना के न्यायालय ने अवैध रूप से कट्टा लेकर घूमने वाले आरोपी प्रदीप उर्फ भपलू पुत्र रामगोपाल सोनी उम्र 35 साल निवासी भानगढ़, जिला सागर को धारा 25(1)(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अंतर्गत दो वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया गया। प्रकरण में सहायक जिल अभियोजन अधिकारी त्रिलोकराज शास्त्री ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नौ मई 2014 को रात्रि 10:45 बजे कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पेट्रोल पंप के आगे, कंजिया रोड पर एक व्यक्ति एक सफेद कार मे बैठा है जो देशी कट्टा, कारतूस लिए है, बेचने की फिराक में है। सूचना पर रेड हेतु मय स्टाफ तथा गवाहन के साथ लेकर कंजिया रोड पर गए तो एक सफेद रंग की इंडिका कार में एक व्यक्ति बैठा मिला, जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी स्टाफ की मदद से उसे पकड़ा, जिससे नाम, पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रदीप उर्फ भपूल बताया। जिसकी तलाशी ली गई तो दांए तरफ की पेंट की जेब में एक 315 बोर का जिंदा कारतूस रखे मिला, कार की तलाशी ली तो डिग्गी में एक देशी कट्टा 315 बोर का रखे मिला। अभियुक्त से कट्टा तथा कारतूस के लाईसेंस के बारे मे पूछा तो लाईसेंस नहीं होना बताया। अभियुक्त के कब्जे से देशी कट्टा 315 बोर का एवं एक कारतूस 315 बोर का जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाकर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा 25(1-बी) आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त प्रदीप उर्फ भपलू के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी प्रदीप उर्फ भपलू को धारा 25(1)(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अंतर्गत दो वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।