मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास

सागर, 26 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपी दौलत सिंह पुत्र सरदार सिंह ठाकुर उम्र 39 साल निवासी ग्राम औरिया, थाना जैसीनगर, जिला सागर को धारा 325 भादंसं में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में सहायक जिल अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने पुलिस थाना जैसीनगर में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई है कि 22 मई 2016 को रात्रि लगभग 11 बजे वह अपने गावं जा रहा था, तभी रास्ते पर अभियुक्त ने फरियादी को रोका और पुरानी बुराई पर से गालियां देने लगा। जब फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी दौलत सिंह को धारा 325 भादंसं में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।