नाबलिगा को बहला-फुसलाकर बलात्संग करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 24 फरवरी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बण्डा, जिला सागर श्री आरपी मिश्र के न्यायालय ने नाबलिगा को बहला-फुसलाकर बलात्संग करने वाले आरोपी सोनू अहिरवार पुत्र कादू उर्फ लक्ष्मण उम्र 22 साल निवासी ग्राम अमरपुर बड़ा, जिला टीकमगढ़ को धारा 376(2)(आई) भादंसं में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एन) में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 376 में सात साल का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री की मां ने थाना शाहगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि सात नवंबर 2017 को स्कूल से लौटने के बाद शाम चार बजे अभियोक्त्री को सामान लेने के लिए बाजार भेजा। अभियोक्त्री घर वापस नहीं आई तो आस-पास और रिश्तेदारों में पता किया, परंतु कहीं पता नहीं चला। अभियोक्त्री की मां ने 13 नवंबर 2017 को थाना शाहगढ़ में गुम होने की सूचना गुम इंसान लेख कराई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 18 मई 2018 को अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया तथा उसके कथन लिए गए और अभियोक्त्री एवं साक्षियों के धारा 164 दंप्रसं के कथन न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध किए गए, जिसमें पाया गया कि अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत आरोपी सोनू अहिरवार को धारा 376(2)(आई) भादंसं में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एन) में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 376 में सात साल का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। विचारण के दौरान अभियोक्त्री द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया था।