नाबलिगा से बलात्संग करने वाले आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 24 फरवरी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बण्डा, जिला सागर श्री आरपी मिश्र के न्यायालय ने नाबलिगा को बहला फुसलाकर बलात्संग करने वाले आरोपी साहब सिंह पुत्र सुंदर सिंह उम्र 24 साल निवासी ग्राम विजयपुरा, बंडा, जिला सागर को धारा 376(2)(आई) भादंसं में 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एन) में 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 376 में सात साल का सश्रम कारावास एवं तीन रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री के पिता ने चौकी बरा, थाना बंडा में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि 20 जून 2015 को रात्रि करीब तीन-चार बजे अभियोक्त्री की दादी ने उसके पिता को जगा कर बताया कि अभियोक्त्री घर पर नहीं है। तब अभियोक्त्री के पिता ने उसकी तलाश की, परंतु कहीं पता नहीं चला। उसी रात से अभियुक्त साहब सिंह के गायब होने से अभियोक्त्री के पिता को अभियुक्त पर शक हुआ कि अभियुक्त साहब सिंह लोधी उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है, जिस पर से अभियोक्त्री के पिता ने उक्त आशय का लिखित आवेदन चौकी बारा में दिया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 23 जून 2015 को अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया तथा उसके कथन लिए गए और अभियोक्त्री एवं साक्षियों के धारा 164 दंप्रसं के कथन न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध किए गए, जिसमें पाया गया कि अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत आरोपी साहब सिंह को धारा 376(2)(आई) भादंसं में 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एन) में 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 376 में सात साल का सश्रम कारावास एवं तीन रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।