नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय ने कुल छह हजार का जुर्माना भी लगाया

शाजापुर, 24 फरवरी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर, जिला शाजापुर के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी देवराज पुत्र बाबूलाल मेवाड़ा उम्र 19 वर्ष निवासी लालाखेड़ी, थाना कालापीपल को धारा 363 भादंवि में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादंवि में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। अपील अवधि पश्चात पीडि़ता को जुर्माने की राशि कुल छह हजार रुपए दिए जाने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है।
जिला मीडिया प्रभारी/एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार के हवाले से अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार 19 अक्टूबर 2020 को पीडि़ता घर पर थी। उसके पिता रात्रि 7:30 बजे अपने कुए से घर आए, वह खाना खाकर बैठे थे। कुछ देर बाद पीडि़ता नहीं दिखी तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि पीडि़ता कहां है, तो उसने बताया कि गली में बर्तन साफ कर रही है। गली में जाकर देखा तो पीडि़ता नहीं दिखी। पीडि़ता की तलाश आस-पास की तो वह नहीं मिली। फरियादी को शंका हुई कि पीडि़ता को देवराज बहला-फुसलाकर कहीं ले गया होगा। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर फरियाद ने की। 22 अक्टूबर 2020 को पीडि़ता को पुलिस ने दस्तयाब किया, तो उसने बताया था कि आरोपी ने एक माह पूर्व उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। अनुसंधान के पश्चात आरोपी के विरुद्ध पुलिस द्वारा सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य व आभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।