गोहद क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

भिण्ड, 19 फरवरी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्ड्री एवं हाईस्कूल की वार्षिक परीक्षाओं संपूर्ण गोहद क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
एसडीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्ड्री एवं हाईस्कूल की वार्षिक परीक्षाएं 17 फरवरी 2022 से प्रारंभ हो गई हैं, जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अधीन ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक 1/4 वोल्युम का उपयोग करने की अनुमति तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रखा गया है। आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है। कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 भादंवि तथा परीक्षा अधिनियम 1937 एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अनुविभाग गोहद में संचालित समस्त मैरिज गार्डन / डीजे साउण्ड एवं बैंण्ड मालिकों/ संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। चूंकि उक्त आदेश को व्यक्ति: तामील कराया जाना संभव न होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 17 फरवरी 2022 से परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

धनवंतरी कॉम्प्लेक्स के दुकान, आवास आवंटियों की बैठक आज

भिण्ड। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में 19 फरवरी को शाम चार बजे जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में धनवंतरी कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकान, आपात आवटियों की किराया बसूली एवं मेंटीनेंस आदि विषयों पर चर्चा हेतु बैठक का आयोजन किया गया है। यह जानकारी सचिव जिला रोगी कल्याण समिति भिण्ड ने दी है। बैठक में समस्त दुकानदार एवं आवास आवंटी, सदस्यगण निधारित समय एवं दिनाक व स्थान पर उपस्थित होंं।