अवयस्क अभियोक्त्री से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी तीन वर्ष कारावास

विशेष न्यायाधीश सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी ने सुनाई सजा

विदिशा, 29 जनवरी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने अवयस्क अभियोक्त्री से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी निवासी- आरक्षी केन्द्र नटेरन अंतर्गत जिला विदिशा को धारा 354 भादंवि में तीन वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिभा गौतम ने की एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी जेएस तोमर द्वारा समय-समय पर पैरवी के दौरान सहयोग प्रदान किया गया है।
घटना के संबंध में अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा गार्गी झा ने बताया कि तीन जून 2016 को अभियोक्त्री अपनी रिश्ते की बहन के साथ गांव में दर्जी के यहां से कपड़े उठाकर बस में बैठकर वापिस अपने गांव पहुंची थी, तभी आरोपी जो पिछले एक माह से उसका पीछा कर रहा था, उसने एकदम बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया, उसके व रिश्ते की बहन के चिल्लाने पर उसके चाचा ने मौके पर आकर उसे पकड़ लिया था, आरोपी एकदम से छूटकर भागा था। फिर उसने घर जाकर घटना मम्मी को बताई, फिर वह अपनी मम्मी तथा चाचा के साथ थाने पर रिपोर्ट करने गई थी। अभियोक्त्री द्वारा घटना के संबंध में थाना प्रभारी नटेरन को प्र.पी.01 लेखीय आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन के आधार पर तीन जून 2017 को अपराध क्र.103/2017 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।