लापरवाही से ऑटो चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी पर तीन हजार का जुर्माना

विदिशा, 29 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा श्री राकेश सनोडिया के न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक ऑटो से टक्कर मारने वाले आरोपी मोहम्मद शाहिद निवासी राजीव नगर, मैदामील के पास जिला भोपाल को धारा 279 भादंवि में 500 रुपए अर्थदण्ड एवं प्रत्येक आहत के संबंध में धारा 337(3 शीर्ष) भादंसं के आरोप में 500-500 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के आरोप में 500-500 रुपए अर्थदण्ड, कुल तीन हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती ज्योति गुप्ता ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा श्रीमती गार्गी झा ने बताया कि फरियादी ने जिला चिकित्सालय विदिशा में देहाती नालसी दर्ज कराई कि 28 सितंबर 2017 वह उसके भाई के साथ मोटर साइकिल से गांव से रेल्वे स्टेशन आ रहा था, रात्रि करीब 10 बजे अहमदपुर रोड वायपास चौराहा सांई मन्दिर के पास ऑटो क्र. एम.पी.04 एल.सी.8719 के चालक ने ऑटो तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उनकी मोटर साइकिल को टक्कर मार दी। जिससे फरियादी एवं उसके भाई को चोटें आई थीं। फरियादी की उक्त देहाती नालसी पर से थाना सिविल लाईन की पुलिस द्वार उक्त ऑटो चालक मोहम्मद शाहिद के विरुद्ध अपराध क्र.491/2017 पंजीबद्ध कर मामले में विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान उक्त ऑटो चालक मोहम्मद शाहिद द्वारा बिना ड्राईविंग लाईसेंस एवं बिना बीमा के ऑटो चलाने से धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम का इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।