गृह अतिचार व छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को दो वर्ष का कारावास

ग्वाालियर, 29 जनवरी। अनन्यीत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) ग्वालियर श्रीमती आरती शर्मा के न्यायालय ने गृह अतिचार व छेड़छाड़ करने वाले आरोपी रिंकू उर्फ कृपाल उम्र 26 वर्ष निवासी रतवाईए, जिला ग्वालियर को धारा 354, 451 भादंवि में दो-दो वर्ष का कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल मिश्रा ने घटना के बारे में बताया एक अप्रैल 2019 को रात करीब 12 बजे अभियोक्त्री अपनी बैठक में सो रही थी तथा उसके छोटे भाई-बहन, बुआ, बुआ की लड़की भी सो रही थी, तभी उसका पड़ोसी रिंकू जाट अभियोक्त्री के कमरे में छत के रास्ते से अंदर आ गया और सोते हुए अभियोक्त्री का मुंह दबा दिया तथा उसके कपड़े फाड़ दिए एवं अभियोक्त्री की आवाज भी नहीं निकल रही थी। अभियुक्त का हाथ झटककर अभियोक्त्री चिल्लाई तो सभी लोग जाग गए थे, तो अभियोक्त्री के घर वालों को देखकर अभियुक्त वहां से भाग गया तथा अभियुक्त ने अभियोक्त्री एवं उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी द्वारा दिए गए लेखीय आवेदन के आधार पर थाने के अपराध क्र.81/19 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर बाद चिकित्सीय परीक्षण, नक्शा-मौका बनाया जाकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुकत किया। न्यायालय में अभियोजन के साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त रिंकू उर्फ कृपाल को धारा 354, 451 भादंवि के अपराध में दोष सिद्ध पाए जाने पर सजा सुनाई गई।