गोहद एसडीएम ने स्वीकृत की चार लाख की आर्थिक सहायता

भिण्ड, 08 अगस्त। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद ने तहसीलदार गोहद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर जहान सिंह पुत्र पंचम सिंह को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।
एसडीएम गोहद पराग जैन ने आदेश जारी कर कहा है कि तहसीलदार गोहद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन 7 अगस्त से प्रतिवेदित किया है कि गत 26 जुलाई को अजमेर सिंह (अविवाहित) पुत्र पंचम सिंह निवासी ग्राम खडेर की भैंस चराते समय फिसलकर नाले में गिर जाने से नाले में डूबने से मृत्यु होना एवं थाना प्रभारी गोहद से जानकारी लेने पर मृत्यु के संबंध में कोई सूचना ना होने से मृतक का पीएम नहीं किया जाना प्रतिवेदित करते हुए मृतक के भाई जहान सिंह, अतर सिंह को आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया है।
तहसीलदार गोहद द्वारा प्रकरण में हल्का पटवारी आदित्य कुमार श्रीवास्तव एवं ग्राम कोटवार के कथन अंकित कराए गए हैं। मौजा पटवारी एवं ग्राम कोटवार द्वारा अंकित कराए गए कथनों में अजमेर सिंह पुत्र पंचम सिंह की मृत्यु फिसलकर नाले में गिरने से नाले के पानी में डूबने से होने का उल्लेख किया गया है। अत: प्रकरण में तहसीलदार गोहद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन 7 अगस्त एवं प्रकरण में ली गई परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर मृतक अजमेर सिंह (अविवाहित) को राजस्व पुस्तिक परिपत्र (चार) (2-क) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत मृतक के भाई अतर सिंह द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जहान सिंह पुत्र पंचम सिंह को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है।