डकैती की योजना बनाने वाले पांच आरोपियों को सात-सात वर्ष का कारावास

– तीन आरोपियों पर 60-60 हजार एवं दो आरोपियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया

भिण्ड, 22 जुलाई। सप्तम अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश डकैती क्षेत्र क्र.एक भिण्ड मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने डकैती की योजना बनाने वाले पांच आरोपियों को सात-सात वर्ष के कारावास तथा इनमें से तीन आरोपियों को 60 हजार-हजार रुपए एवं दो आरोपियों को 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन के अनुसार 10 अगस्त 2018 को रात्रि में थाना देहात के उपनिरीक्षक वीरबहादुर सिंह परिहार को मुखबिर से सूचना मिली कि भरौली रोड पर हनुमानजी मन्दिर के पास कुछ लोग ग्वालियर रोड के पेट्रोल पंप एवं भरौली रोड के पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं, उप निरीक्षक ने उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, उक्त सूचना की तस्दीक हेतु थाने से फोर्स एवं साक्षियों के साथ भरौली रोड हनुमान मन्दिर से थोडा पहले शासकीय वाहन खडा कर मय फोर्स एवं साक्षियों को साथ लेकर गए, तो देखा मन्दिर के सामने रोड पर एक सफेद रंग की कार खडी हुई थी, मुखबिर के बताए अनुसार मन्दिर की आड लेकर छुपकर देखा एवं सुना तो पास में अंधेरे में चार-पांच व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे कि संदीप, अश्विन आज रात्रि ग्वालियर रोड पर पेट्रोल पंपों पर डकैती डालेंगे, तब दूसरे व्यक्ति ने कहा कि शनि पहले ग्वालियर रोड के पेट्रोल पंप को लूटेंगे, तभी एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि अखिलेश और उमेश तुम लोग रोड पर पुलिस को देखकर आओगे कि कहीं पुलिस तो नहीं घूम रही है, बदमाशों की बातों को सुनकर पक्का यकीन हुआ कि वे डकैती डालने की योजना बना रहे हैं, तभी मय फोर्स के चारों तरफ से बदमाशों को घेर लिया और कहा गया कि कोई भागना नहीं, तो बदमाश भागने लगे तो घेराबंदी कर तीन बदमाशों को मौके पर ही पकड लिया, दो बदमाश रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पकडे गए बदमाशों से उनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम सनी उर्फ विक्की संदीप राजावत एवं अश्विन उर्फ कल्लन बताया। भागे गए बदमाशों के नाम पूछने पर उन्होंने अखिलेश भदौरिया एवं उमेश राजावत बताए तथा ग्वालियर रोड पेट्रोल पंप पर रात्रि में डकैती डालने की योजना बनाना बताया। पकडे गए बदमाशों की जामा तलाशी लेने पर संदीप राजावत एवं अश्विन उर्फ कल्लन से 315 बोर के लोड एक-एक कट्टा एवं शनि उर्फ विक्की से 315 बोर की एक लोडेड अधिया तथा तीनों से 315 बोर के एक-एक कारतूस को रखने के संबंध में लाइसेंस मांगा गया तो लाइसेंस नहीं होना बताया। तब मौके पर कट्टे, अधिया एवं कारतूसों को जब्त किया एवं विधिवत गिरफ्तार किया गया। शनि उर्फ विक्की द्वारा रोड पर रखी सफेद रंग की हुंडई कार क्र. एम.पी.07 सी.4294 को स्वयं की होना बताया और कार से ही पेट्रोल पंपों पर डकैती डालने की योजना करना बताया। जब्तशुदा माल एवं कार को लेकर थाना आए, देहात थाने पर आकर अपराध क्र.404/2018 पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 399, 400, 402 भादंवि एवं आयुद्ध अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए एवं धारा 11/13 एमपीडीव्हीपीके एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया। अपराध की विवेचना के दौरान भागे हुए व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल नौ साक्षियों का परीक्षण कराया। न्यायालय में आई संपूर्ण साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी संदीप पुत्र नारायण सिंह राजावत निवासी ग्राम भारौली खुर्द, अश्विन सिंह उर्फ कल्लन पुत्र रामनिवास सिंह राजावत निवासी ग्राम भारौली खुर्द, सनी उर्फ विक्की पुत्र रामनिवास सिंह राजावत निवासी ग्राम भारौली खुर्द को सात-सात वर्ष का कारवार एवं 60 हजार-60 हजार रुपए अर्थदण्ड, उमेश सिंह उर्फ छिंगे पुत्र लाखन सिंह राजावत निवासी ग्राम भारौली खुर्द, अखिलेश सिंह पुत्र मातादीन सिंह भदौरिया निवासी ग्राम मिंगरा थाना भारौली जिला भिण्ड को सात-सात वर्ष के कारावास एवं 50 हजार-50 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।