बलवा कारित करने वाले 17 आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास

झाबुआ, 21 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला झाबुआ सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने घर में घुसकर मारपीट एवं बलवा कारित करने, लाठी एवं लकडिय़ों से घर में रखा सामान की तोडफ़ोड़ करने वाले आरोपी पांगु पुत्र कसना, धारू निनामा निवासी पिलीयाखदान व अन्य 15 आरोपियों को दोषी पाते हुए धारा 452 भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक आरोपी को 1500-1500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन एडीपीओ जिला झाबुआ सुश्री सूरज वैरागी ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी अभियोजन/एडीपीओ झाबुआ सुश्री सूरज वैरागी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादीया नारंगीबाई पत्नी केगु मेड़ा उम्र 45 साल निवासी पिलीयाखदान ने थाना आकार रिपोर्ट की कि उसके गांव के माकु पुत्र तोला भाभर की लड़की की शादी 10 से 15 दिन पहले नवागांव फुटिया के पांगु पुत्र कसना निनामा के लड़के धारू निनामा के साथ हुई थी। पांच जून 2017 को सुरतीबाई नवागांव से अपने माता-पिता के यहां पिलीयाखदान आई थी तथा वहां से कहीं चली गई। उस दिन से उसके देवर कम्मा पुत्र बोडिया का लड़का सुनकेश मेड़ा भी कहीं चला गया था। नवागांव वालों को शंका थी कि सुरतीबाई को सुनकेश मेड़ा भगाकर ले गया है। इस शंका पर लगभग 11 बजे दिन में ग्राम नवागांव फुटिया से पांगु, वरसिंह, पप्पू, नारू, धनिया, रमेश पुत्रगण कसना निनामा, झुमला, हुमला, धन्ना, मनिया पुत्रगण पिदिया निनामा, भुरू पुत्र हुमला निनामा, संदीप पुत्र मनीया निनामा, पिंजु, दुबलिया पुत्रगण झुमला निनामा, राजु पुत्र धन्ना निनामा आदि निवासीगण ग्राम नवागांव व तोलिया पुत्र लक्ष्मण वसुनिया निवासी फुटिया एक मत होकर आए व गालियां देकर बोले कि तेरे देवर का लड़का सुनकेश, सुरतीबाई को कहां भगाकर ले गया है, जल्दी बताओ तो उसने कहा कि हमको नहीं मालूम, कहने पर ये लोग फरियादी के मकानों में एक मत होकर तोडफ़ोड़ करने लगे। सभी लोगों ने उसके व कम्मा, जलिया पुत्रगण बोडिया मेडा, राधु पुत्र मंगु मेड़ा के मकानों में काफी तोडफ़ोड़ की। फरियादीगण के मकानों की छते तोड़ दी। घर के अंदर का अनाज गेंहू, मक्का आदि बिखेर दिया एवं उनके मना करने पर पांगु निनामा ने उसे लठ मारा, जो उसके दाहिने पैर, जांघ व शरीर पर चोटे लगी। कम्मा, राधु व जलिया के मकान की सीमेंट की छत की चद्दरें तथा उसके मकान के कवेलू को काफी नुकसान पहुंचाया। उनके घरों में जो भी अन्य सामान का नुकसान हुआ था। घटना राकेश व अन्य व्यक्तयों ने देखी थी। थाना कालीदेवी पुलिस ने अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की तथा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री साक्षी मसीह ने निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण दोषी पाते हुए प्रत्येक आरोपी को धारा 452 भादंवि में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 147, 149, 323 भादंवि में तीन-तीन माह के सश्रम कारावास एवं 1500-1500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।