छेडख़ानी करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

रायसेन, 21 मार्च। अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला रायसेन के न्यायालय ने छेडख़ानी करने वाले आरोपी राहुल पुत्र कमलेश कहार उम्र 19 वर्ष निवासी वार्ड क्र.दो थाना उदयपुरा, जिला रायसेन को धारा 354 भादसंं में एक वर्ष सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने 20 मार्च 2020 को थाना उदयपुरा में इस आशय की लिखित रिर्पोट दर्ज कराई कि वह न्यू सर्वोदय स्कूल में कक्षा दसवीं में पढ़ती है। वह रोज आशीष सर के यहां हनुमान मन्दिर के पास करीब छह बजे पैदल कोचिंग जाती है। करीब एक माह से विपिन लोधी एवं राहुल कहार ट्यूशन जाते समय उसका पीछा करते थे। उसने अपनी बदनामी के कारण उक्त बात किसी को नहीं बताई। 20 मार्च 2020 को करीब तीन बजे विपिन लोधी एवं राहुल कहार मोटर साइकिल से आए और उसका रास्ता रोककर विपिन लोधी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा और राहुल कहार ने उसका दुपट्टा खींचा। वह डर गई और रोते हुए घर जाने लगी, तो विपिन लोधी बोला कि यह बात अपने घर पर बताई तो जान से खत्म कर देंगे। उसने घर जाकर उक्त बात अपनी मां एवं मामा को बताई। अभियोक्त्री के लिखित आवेदन प्रदर्श पी 01 के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना उदयपुरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया है।