दुष्कर्म के आरोपी की न्यायालय से जमानत याचिका खारिज

ग्वालियर, 16 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) ग्वालियर सुश्री ऋचा जैन के न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी राहुल राठौर की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभय प्रताप राठौर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 14 मार्च 2023 को फरियादिया ने आरक्षी केन्द्र ग्वालियर पर उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11 मार्च को आरोपी राहुल राठौर का मेरे मोबाईल पर पहली बार कॉल आया और उससे मेरी बातचीत होने लगी थी। बातचीत के दौरान उसने अपना नाम राहुल राठौर निवासी गधाईपुरा हजीरा जिला ग्वालियर का होना बताया था। 13 मार्च को मैं ब्यूटी पार्लर की दुकान देखने के लिए ग्वालियर आई थी, तभी मेरी राहुल राठौर से बातचीत हुई और उसने मुझे मिलने के लिए फूलबाग बुलाया था, शाम करीब 5:30 बजे राहुल राठौर मुझे अपनी मोटर साइकिल पर बिठाकर सिविल अस्पताल हजीरा के सामने बने द-वीरा कैफे के केबिन में ले गया और जबरदस्ती कर मेरे साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद में अपने परिजन के यहां चली गई। रात्रि होने की वजह से मैं रिपोर्ट करने नहीं आई और उसके बाद में अपने घर ग्राम बबेड़ी जिला भिण्ड पहुंची और सारी बात मैंने अपने माता-पिता को बताई, उसके बाद मम्मी के साथ रिपोर्ट लिखाने भिण्ड से ग्वालियर आई। जिस पर से थाना ग्वालियर में अपराध क्र.154/23 धारा 376 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई जो न्यायालय ने खारिज कर दी।