लूट कारित कर वृद्ध महिला की हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास

शाजापुर, 18 नवम्बर। विशेष न्यायाधीश अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर के न्यायालय ने खेत पर लूट कारित कर वृद्ध महिला की हत्या करने वाले आरोपीगण लखन पुत्र बाबूलाल मालवीय उम्र 30 वर्ष निवासी भेरूचोक बैरछा, हॉल मुकाम भूर्जी कालोनी शाजापुर तथा राकेश उर्फ राका पुत्र रमेश उर्फ खेमा बंजारा उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम पाण्डुखोरा, थाना लालघाटी, जिला शाजापुर को धारा 302, 394 भादंवि, सहपठित धारा 397 के तहम दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक अभियोजन जिला शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी, अतिरिक्त डीपीओ रमेश सोलंकी व अपर लोक अभियोजक निर्मल सिह गुर्जर ने की।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी व विशेष लोक अभियोजक शाजापुर रमेश सोलंकी ने बताया कि चार मार्च 2020 को धापूबाई उसके लड़के राजेश के लालपुरा स्थित घर से खेत पर जाने का बोलकर सुबह 9.45 बजे गई थी। उक्त खेत पर पानत करने के लिए आरोपी लखन को 400 रुपए रोज की मजदूरी के हिसाब से काम पर धापूबाई के तीनों लड़कों ने रखा था। चार मार्च 2020 को आरोपी लखन खेत पर पानत कर रहा था, तभी राजेश ने खेत पर आकर आरोपी लखन से पूछा कि मां धापूबाई आई थी क्या, तो आरोपी लखन ने मना कर दिया। उसी दिन वापस 11:30 बजे राजेश खेत पर गया और उसने आरोपी लखन से पूछा कि मां आई क्या? तो आरोपी लखन ने माताजी नहीं आई कहते हुए मना कर दिया। फिर आरोपी लखन राजेश से बोला कि तुम्हारी मां ने मुझे बोला था कि गेहूं खत्म हो गए हैं, कंट्रोल की दुकान पर से गेहूं लेने जाना है। फिर उसी दिन राजेश शाम 5:30 बजे वापस खेत पर गया तो उसे उसकी मां धापुबाई खेत पर नहीं दिखी तो उसने फिर आरोपी लखन से पूछा तो उसने फिर मना कर दिया। जब धापूबाई शाम तक राजेश के घर नहीं आई तो उसने सोचा कि बड़े भाई बाबूलाल के घर विजयनगर चली गई होगी। पांच मार्च 2020 को सूचना मिलने पर राजेश ने उसके भाई बाबूलाल को बताया कि अपने गोल्याखेड़ा वाले खेत के पास जाकर देखो कोई महिला रेल से गिर गई है। फिर बाबूलाल ने रेल पटरी के पास जाकर देखा तो उसकी मां धापूबाई रेलवे पटरी के पास मृत अवस्था में पड़ी हुई मिली। उसकी मां ने पैर में चांदी के कड़े तथा गले में चांदी की चेन पहन रखी थी, जो उसे नहीं दिखी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी माता का मुंह कुचल दिया तथा गले व छाती में धारदार हथियार से गहरे घाव पहुंचाकर हत्या कर दी। उसे शंका हुई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी मां के पैरों से चांदी के कड़े व गले से चांदी की चेन लूटकर उसकी मां धापूबाई को जान से खत्म कर दिया है। जिसकी सूचना उसने पुलिस थाना लालघाटी शाजापुर को दी। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना लालघाटी शाजापुर में मर्ग कायम कर जांच उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी लखन को पकड़ा और घटना के संबंध में पूछताछ की। आरोपी लखन ने आरोपी राकेश उर्फ राका के नाम का खुलाशा किया। आरोपीगण के मेमो के आधार पर मृतिका धापूबाई की चांदी के कड़े एवं चांदी की गले की चैन आरोपीगण से जब्त की गई। आरोपीगण ने विवेचना के दौरान पूछताछ में पुलिस को यह भी बताया था कि उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से मृतिका धापूबाई से उसके खेत पर लूट कारित करते हुए उसे दराता व चाकू से गंभीर चोंट पहुंचाकर हत्या की और उसकी लाश को रेल्वे पटरी के पास पटक दिया। थाना लालघाटी शाजापुर पुलिस ने संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया है।