चोरी की नियत से घर में घुसे आरोपी को छह माह की सजा

रायसेन, 18 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन के न्यायालय ने चोरी की नियत से घर में घुसे आरोपी सुखराम पुत्र राधेलाल अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम आलीवाड़ा, थाना देवरी, जिला रायसेन को दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा-457 भादंसं के तहत छह माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उदयपुरा राजेन्द्र वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी रामगोपाल ने आरक्षी केन्द्र देवरी में उपस्थित होकर इस संबंध में रिपोर्ट लेख कराई कि 23 फरवरी 2017 को वह अपनी पत्नी सेवंतीबाई एवं पुत्र रामसेवक के साथ खाना खाकर दहलान में सो रहा था, अलसुबह करीब चार बजे कमरे में कुछ आवाज सुनाई दी तो फरियादी ने कमरा खोलकर लाईट जलाकर देखा तो खिड़की खुली हुई थी एवं तलाश करने पर अलमारी के पीछे एक आदमी छिपा दिखा, जिसे पकडऩे पर वह गांव का सुखराम हरिजन था। सुखराम चोरी की नियत से खिड़की खोलकर फरियादी के घर में घुसा था, पकडऩे पर सुखराम झूमाझटकी का प्रयास किया, तब फरियादी रामगोपाल, गोविन्द एवं रामसेवक पकड़कर उसे थाने लाए। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना देवरी में अपराध क्र.36/17 अंतर्गत धारा 457 भादंवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।