रायसेन, 02 नवम्बर। अपर सत्र न्यायाधीश तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन के न्यायालय ने नाबालिग बालिका को भगाकर ले जाने व दुष्कर्म करने वाले आरोपी रंजीत कीर ऊर्फ राज निवासी वार्ड क्र.10 टोरिया मोहल्ला, सुल्तानपुर, जिला रायसेन को पुलिस थाना सुल्तानपुर के मामले में दोषी पाते हुए धारा 376 भादंवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा छह हजार रुपए जुर्माना, धारा 363 एवं 366 भादंवि में क्रमश: एक वर्ष एवं तीन माह का कठोर कारावास से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवरी विशेष लोक अभियोजक गौहरगंज अनिल कुमार तिवारी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ती अक्टूबर 2018 को थाना सुल्तानपुर जिला रायसेन में अभियोक्त्री के पिता ने अपनी अवयस्क पुत्री के गुम हो जाने पर इस आशय की सूचना दी कि कल रात में वे लोग खाना खाकर घर का दरवाजा बंद कर करीब 12 बजे सो गए थे। रात करीब तीन बजे उसकी पत्नी उठी तो अभियोक्त्री घर में ही सोई थी। फिर वह सुबह करीब सात बजे उठकर देखा तो अभियोक्त्री घर में नहीं थी, घर का दरवाजा बंद था, खिड़की खुली थी, फिर आस-पास तलाश किया किंतु अभियोक्त्री नहीं मिली। कोई अज्ञात व्यक्ति अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। अभियोक्त्री के पिता की उक्त सूचना पर थाना सुल्तानपुर में गुम इंसान सूचना लेख की गई एवं अपराध धारा 363 भादंसं की परिधि में आने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियोक्त्री को पुलिस ने अभियुक्त के पास से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। मेडीकल जांच कराकर बयान लेख किए गए। अनुसंधान पूर्ण कर पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तु त किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, वैज्ञानिक चिकित्सीय साक्ष्य से अभियुक्त को संदेह से परे मामला प्रमाणित पाते हुए सभी आरोपों में सिद्ध दोष पाया गया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को उक्त धाराओं में दोषी पाते हुए दण्डित करने का आदेश सुनाया है।