मारपीट करने वाले दो आरोपियों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास

रायसेन, 02 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रे्ट प्रथम श्रेणी तहसील सिलवानी, जिला रायसेन के न्यायालय ने निर्णय पारित कर मारपीट करने वाले आरोपीगण राजू उर्फ रज्जू पुत्र बसंती आदिवासी उम्र 21 वर्ष, गुड्डू पुत्र शिवदास आदिवासी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम मदनपुर, थाना सिलवानी को धारा 323 भादंसं, सहपठित धारा 34 के अतंर्गत तीन-तीन माह का सश्रम कारावास एवं 100 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माने के व्यतिक्रम पर सात दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। धारा 325 भादंसं, सहपठित धारा 34 में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300-300 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माने के व्यतिक्रम पर 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील सिलवानी राजेन्द्र वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 16 सितंबर 2016 को रात्रि करीब 10 बजे जब फरियादी गजराज सिंह गांव के सरकारी स्कूल के पास खड़ा था, वहीं पर गांव के लड़के बाटियां बना रहे थे। अभियुक्तगण छोटू उर्फ अंगद, गुड्डू, रज्जू तीनों उसके पास आए और रात्रि में गणेश विर्सजन में जा रहे दोनों के ट्रेक्टर की आपस में आगे पीछे करने की बात को लेकर उसे गालियां देने लगे। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्तों ने हाथ में रखे डण्डोंं से उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे बांए हाथ की कलाई, बांए पैर की जांघ में मारा, जिससे उसे कमर में चोट आई। तत्पश्चात अभियुक्तगण जाते-जाते बोले कि रिपोर्ट लिखाई तो जान से खत्म कर देंगे। इसके पश्चात फरियादी ने घटना की रिपोर्ट की तो थाना सिलवानी के अपराध क्र.321/2016 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखवद्ध की गई। आहत फरियादी का मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, लाठी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को सूचना देने के उपरांत विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विचारण उपंरात आरोपीगणों को दोषसिद्ध किया है।