विक्रेता मिष्ठान के वजन में डब्बा न तौलें अन्यथा होगी कार्रवाई

भिण्ड, 21 अक्टूबर। नियंत्रक नापतौल मप्र भोपाल के निर्देशानुसार निरीक्षक नापतौल विभाग भिण्ड ने जिले के सभी मिष्ठान विक्रेताओं को सूचित कर कहा है कि कोई भी दुकानदार मिष्ठान के वजन में डिब्बा न तौले, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने मिष्ठान विक्रेताओं से कहा है कि मिष्ठान विक्रय के लिए जो भी डब्बे प्रयुक्त किए जा रहे हैं जैसे 250 ग्राम, 500 ग्राम, एक किला, दो किलो आदि सभी पर खाली डब्बे का वजन अंकित होना अनिवार्य है। यदि डब्बे पर वजन प्रिंट नहीं है तो हस्तलिखित पर्ची भी चिपकाई जा सकती है। साथ ही मिष्ठान की शुद्ध मात्रा उपभोक्ता की मांग अनुसार डब्बे के वजन दोनों को जोड़कर देना अनिवार्य है। यदि मय डब्बा वजन तौला जाता है तो आपके विरुद्ध विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। साथ ही उपभोक्ताओं से निवेदन है कि मिठाई लेते समय आवश्यक रूप से ध्यान दें कि विक्रेता मिष्ठान के वजन में डब्बा न तोलें। डब्बे का वजन मिष्ठान वजन से अतिरिक्त होना चाहिए।