लापरवाही से वाहन चलाकर हत्या करने वाले आरोपी को दो वर्ष की सजा

न्यायालय आरोपी पर कुल सात हजार का जुर्मान भी लगाया

विदिशा, 30 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट गंजबासौदा जिला विदिशा श्री राहुल निरंकारी के न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर हत्या करने वाले आरोपी सचिन राय को दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल सात हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बासौदा गोविन्द दास आर्य ने की।
अभियोन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि 26 जनवरी 2013 को दोपहर करीब तीन बजे अभियुक्त सचिन राय महिन्द्रा मेटाडोर क्र. एम.पी.40 जी.0230 में उसकी छोटी बहन सोनम कुशवाह तथा गांव की श्याम बाई, संतोष, किशनलाल, सीताराम, गप्पूलाल, गीता अहिरवार, मिथुन अहिरवार, सनमान, लक्ष्मी, शेरसिंह, नरेन्द्र, सावित्री, भूरीबाई, तथा सीमा उर्फ सुनीता के साथ करीला माता के दर्शन करने गए थे। रात में वापस आते समय उक्त महिन्द्रा मेटाडोर को आरोपी चालक सचिन राय ने उपेक्षा व उतावलेपन से चलकर ग्राम वरेठ स्थित शा. कन्या विद्यालय में टक्कर मार दी, जिससे भूरीबाई की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा मेटाडोर में बैठे अन्य व्यक्ति घायल हो गए। उक्त आधार पर थाने में अपराध क्र.54/13 अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भादंवि का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत पीडि़त व साक्षीगणों के कथन कराए एवं अभियुक्त सचिन को दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 304ए भादंवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 338 भादंवि में छह माह सश्रम कारावास एवं 1500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 337 भादंवि में चार हजार रुपए अर्थदण्ड सहित कुल सात हजार रुपए जुर्माने से से दण्डित किया है।