दुकान विहीन पंचायतों में दुकानों के लिए आवेदन आज

भिण्ड, 29 सितम्बर। मप्र शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के आदेशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जिन पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य दुकान नहीं हैं, उन पंचायतों में पंचम चरण में नवीन उचित मूल्य दुकानें खोली जाने हेतु पात्र संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र 30 सितंबर तक ऑनलाईन किया जा सकता है।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि मप्र सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की उप धारा (1) के अंतर्गत वर्गीकृत उपभोक्ता सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, बहुप्रयोजन सोसाइटी, महिला स्वसहायता समूह, संयुक्त वन प्रबंधन समिति पात्र संस्थाएं रहेगी। जिन ग्राम पंचायतों में दुकानें खोली जाएंगी उनमें जनपद अटेर अंतर्गत नरीपुरा, जौरी ब्राह्मण, मनेपुरा, सिमराव, जनोरा, अम्लेहड़ा, महापुर, गोपालपुरा, चौकी, खड़ेरी, नखलोली, बिरगवां पावई, मृगपुरा, सोरा, घिनोची एवं पिथनपुरा, जनपद भिण्ड अंतर्गत, ओझा, डूगरपुरा, अकाहा, खादर गऊघाट, बिजपुरी, मोतीपुरा, मडऩई, जनपद मेहगांव अंतर्गत जैतपुरा, कल्याणपुरा, केरोरा, खेरिया थापक, कृपे का पुरा, महाराजपुरा, मुस्तरी, नीमगांव, पर्रावन, प्रतापपुरा, सुरावली, तेजपुरा, डिड़ोना, हसनपुरा, जनपद गोहद अंतर्गत कनीपुरा, पडरई, इकाहरा, डांग, मदनपुरा, अतरसूमा, मखोरी, डांग, छैंकुरी, खेरिया जल्लू, अंधियारीकलां, बनीपुरा, जनपद लहार अंतर्गत रोहानी सिंहपुरा, छिदी, डूडा, अखदेवा, सोसरा, साहपुरा नं.दो, कुरथर, खूजा, छान, हीरापुरा, मेहरा, बिजयपुरा, जनपद रौन अंतर्गत चाचीपुरा, दबरेहा जागीर, दोहई, कोट, लारोल, लोहचरा, नदना, सुरधान एवं बगियापुरा शामिल हैं।

साधारण सभा की बैठक आज

भिण्ड। साधारण सभा की बैठक 30 सितंबर को दोपहर दो बजे जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में आयोजित की जाएगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जेके जैन ने बताया कि बैठक में विभागवार संचालित योजनाओं की समीक्षा। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं लोक निर्माण विभाग की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य से निर्धारित समय पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है।