तेजी व लापरवाही से वाहन चलाने वाले आरोपी को आठ माह की सजा

ग्वालियर, 29 सितम्बर। जेएमएफसी भितरवार, जिला ग्वालियर श्री राकेश सिंह के न्यायालय ने अभियुक्ति दिलीप कुमार पुत्र हरिकिशन जाटव उम्र 28 साल निवासी ग्राम भौंरी, थाना चीनौर, जिला ग्वारलियर को लापरवाही व तेजी से वाहन चलाने के आरोप में दोषी पाते हुए आठ माह का सश्रम कारावास एवं 1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विक्रांत सिंह गौर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 23 अक्टूबर 2014 को फरियादी जगदीश प्रजापति लगभग शाम सात बजे दीपक बेचकर हाथ ठेला लेकर अपने घर जा रहा था। जब वह चीनौर रोड पर पहुंचा तो सामने से मोटर साइकिल क्र. एम.पी.07 के.सी.6005 के चालक दिलीप जाटव ने तेजी व लापरवाही से बाईक चलाकर फरियादी को टक्कर मार दी, जिससे उसको चोट आई और खून निकल आया। उक्त सूचना के आधार पर अपराध क्र.192/14 अंतर्गत धारा 279, 338 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान टक्कर मारने वाले वाहन का बीमा एवं ड्राईविंग लाईसेंस न होने से एमवी एक्ट की धारा 146/196, 3/181 का इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को धारा 338 के अतंर्गत आठ माह का कारावास एवं धारा 279 के अंतर्गत एक माह का कारावास तथा कुल 1500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।