दबोह पुलिस ने पकड़ी मॉर्डन गुरुकुल एकेडमी की बस

बिना दस्तावेजों के चल रही थी बस

दर्जनों बच्चों की जान से रोजाना हो रहा था खिलवाड़

भिण्ड, 15 दिसम्बर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार की ओर से भले ही कई दावे किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अभी भी प्राईवेट स्कूलों की मनमानी रुकी नहीं है। आलम ये है कि निजी स्कूल बसें दबोह में नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। निर्धारित नियमों की अव्हेलना की जाती है।
भिण्ड पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के निर्देशन में थाना दबोह निरीक्षक प्रमोद साहू द्वारा चलाए जा रहे वाहन चैकिंग अभियान में बुधवार को समथर तिराहा के पास चैकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान एक पीले रंग की स्कूल बस बीच रोड पर खड़ी दिखी। जिसमें से स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे बिना संरक्षण के रोड से इधर-उधर हो रहे थे। जिनकी देख-रेख के लिए कोई भी स्कूल का व बस का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। बस चालू अवस्था में खड़ी थी, बस के आगे पीछे, दरबाजे पर कोई भी संकेतक नहीं था। बस चालक से बस के संबंध मे कागजात पेश करने के लिए कहा गया तो उसने मौके पर कोई दस्ताबेज नहीं होकर मालिक पीयूष बिरथरिया पर होना बताया। चालक ने बताया कि बस से प्रत्येक दिन जाखौली धौरका से लगभग 30-35 बच्चों को पीयूष बिरथरिया के मार्डन गुरुकुल स्कूल कोंच रोड दबोह पर लाना ले जाना करता हूं तथा बताया कि उक्त बस का फिटनेस परमिट, प्रदूषण कार्ड, वाहन बीमा नहीं है। जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/192, 66/192(ए), 115/190(2) के अंतर्गत अपराध पाया गया। बाद में मौके पर ड्राईबर/ कंडक्टर की उपस्थिती में बस का निरीक्षण किया गया तो उक्त बस में ध्वनि प्रदूषण, खतरनाक हालात में खड़ा करना, चालाक द्वारा मौके पर लाईसेंस पेश ना करना, चालक द्वारा मौके पर कागजात पेश ना करना, ड्राईबर बिना बर्दी का पाया जाना, कंडेक्टर बिना वर्दी बिना बिल्ला का पाया जाना, वाहन में साईड ग्लास का ना होना, वाहन पर नंबर प्लेट ना होना, वाहन पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित ना होना, साईलेंसर का ना होना पाया गया। जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 120/190(2), 122/177, 130/177(1), 130/177(3), 9/177, 36/177, 37/177, 191/177 (50), 1177, 771177, 121/177 के तहत दण्डनीय है।
बस में बैठे उक्त बच्चों को उनके घरों पर धौरका, जाखौली में सुरक्षार्थ छुडवाया गया बाद जाखौली में उपस्थित गवाहो के समक्ष जुर्माना ना भरने व धारा 66/192 (2) में न्यायालय निराकरण होने से मुताबिक जती पत्रक के एक 407 पीले रंग की बस जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है एवं जिसका चैचिस क्र. एनआर10 क्यूक्यू625084 व इंजन नं.66332080 समक्ष गवाहों के विधिवत कार्रवाई थाना प्रभारी प्रमोद साहू द्वारा की गई।

इनका कहना है-

जानकारी मिली है, जांच कर जल्द छापामार कार्रवाई की जाएगी।
अनुराग शुक्ला, जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अवगत करा कर जांच कर नोटिस भेजते हैं। अनिमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
हरभुवन सिंह तोमर, जिला शिक्षा अधिकारी, भिण्ड
जांच कर स्कूल संचालक के खिलाफ नोटिश करते हैं, साथ ही जल्द स्कूलों में इस्तेमाल की जा रही बस व गाडिय़ों की जांच की जाएगी।
शैलेन्द्र कुशवाह, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लहार
चैकिंग के दौरान स्कूल बस को पकड़ा है। कागज न होने पर जप्त कर कार्रवाई की गई।
प्रमोद साहू, थाना प्रभारी, दबोह