भिण्ड, 14 दिसम्बर। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 की घोषणा के उपरांत कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन शांतिपूर्ण कराये जाने की दृष्टि से जिला भिण्ड अंतर्गत समस्त शस्त्र लाईसेंस निलंबित कर संबंधित थानो में 12 दिसंबर तक जमा करने के आदेश जारी किये थे।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर से अब शस्त्र जमा करने की तिथि 18 दिसंबर की गई हंै। लायसेसी शस्त्र धारक संबंधित थानों में अब 18 दिसंबर तक जमा करा सकते है। जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि नियत दिनांक तक लाईसेंसी शस्त्र धारकों द्वारा शस्त्र संबंधित थानों में जमा न कराए जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षाकर्मियों को शस्त्र लाईसेंस जमा करने की छूट
भिण्ड। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 के चुनाव की घोषणा के उपरान्त कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से कराए जाने की दृष्टि से जिला भिण्ड अंतर्गत समस्त शस्त्र लाईसेंस चार दिसंबर से निलंबित कर समस्त शस्त्र संबंधित थानों में जमा कराए जाने के आदेश प्रसारित किए गए हैं।
उक्त आदेश के फलस्वरूप विभिन्न सिक्योरिटी एजेंसी, बैंक, पेट्रोल पम्प, टोल प्लाजा आदि पर तैनात सेवारत सुरक्षाकर्मी के आवेदन पत्र शस्त्र जमा के छूट हेतु प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए उपरोक्त प्राप्त आवेदन पत्रों को दृष्टिगत रखते हुए जिला भिण्ड अंतर्गत निम्नानुसार शस्त्र लाईसेंसियों के शस्त्र जमा में छूट प्रदाय की गई है। विभिन्न सिक्योरिटी, एजेंसी के माध्यम से नियुक्त सुरक्षाकर्मी, विभिन्न बैंक, एटीएम, एटीएम बैंक, कैश बैंक संस्था, सेवा पर नियुक्त सुरक्षाकर्मी, पेट्रोल पम्प, टोल प्लाजा पर नियुक्त सुरक्षाकर्मी, न्यायालयीन, कलेक्ट्रेट, पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी उक्त अनुमति प्राप्त आम्र्स सुरक्षाकर्मी को तदाशय की सूचना संबंधित थानों में अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक होगी तथा उक्त सुरक्षाकर्मी अपने सेवा संस्थानों पर शस्त्र रखेगे। कार्यालयीन समय समाप्ति के पश्चात अपने शस्त्र सेवा संस्थान में ही सुरक्षार्थ जमा करेंगे तथा उक्त शस्त्र का उपयोग कार्य क्षेत्र के अलावा अन्य सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर लागू होकर आगामी आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।