हत्या के प्रयास के आरोपी को पांच वर्ष की कठोर कैद

छतरपुर, 23 जून। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर जिला छतरपुर मनीष शर्मा की कोर्ट ने जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर करने के मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की कठोर कैद एवं एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला छतरपुर ने बताया कि फरियादी गोविन्द सिंह निवासी ग्राम हरपुरा ने थाना भगवां में रिपोर्ट लेख कराई कि छह फरवरी 2016 को वह घर में सो रहा था तभी रात्रि करीब 12 बजे आरोपी बंदू प्रजापति ग्राम बरेठी का आया और उसे आवाज लगाई, तो वह उठा, तभी आरोपी बंदू ने कहा कि पानी पिला दो तो वह जैसे ही अंदर जाकर कमरे से पानी लेकर बाहर आने लगा तभी आरोपी बंदू ने पुरानी बुराई पर से हाथ में लिए कट्टे से फरियादी के ऊपर फायर किया, गोली उसकी दाहिनी कोहनी के ऊपर लगा। जिससे वह एवं उसकी लड़की चिल्लाई तो आरोपी वहां से भाग गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना भगवां में अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना पुलिस विवेचना उपरांत अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक/ एडीपीओ अजय कुमार मिश्रा ने आरोपी के खिलाफ सभी सबूत अदालत में पेश किए। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा की अदालत ने आरोपी बंदू प्रजापति को धारा 307 भादवि में पांच वर्ष की कठोर कैद एवं एक हजार रुपए का जुर्माना तथा धारा 27 आयुध अधिनियम में तीन वर्ष की कठोर कैद व एक हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है।