मारपीट करने वाले दो आरोपियों की अग्रिम जमानत निरस्त

छतरपुर, 23 जून। अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश लवकुश नगर श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग के न्यायालय ने शराब एवं मुर्गा पार्टी के लिए रुपए न देने पर मारपीट करने वाले दो आरोपियों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला छतरपुर ने बताया कि फरियादी श्यामू सिंह (शराब विक्रेता) ने थाना गौरीहार में रिपोर्ट लेख कराई की 30 मार्च 2021 को रात्रि 9:30 बजे आरोपीगण ओमप्रकाश, दीपक अवस्थी, लाला तिवारी एवं जितेन्द्र अवस्थी निवासी ग्राम गहवरा थाना गौरीहार ने फरियादी से शराब एवं मुर्गा पार्टी के लिए दो हजार रुपए की मांग की। जब फरियादी ने रुपए देने से मना किया तो आरोपीगणों गाली देते हुए मारपीट करने लगे एवं जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर चारों आरोपियों के विरुद्ध थाना गौरीहार में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण दीपक अवस्थी एवं जितेन्द्र अवस्थी की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक/ एडीपीओ श्रीराम यादव ने तर्क प्रस्तुत किए अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय ने दोनों आरोपियों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।