– जिला एवं तहसील स्तर पर 22 खण्डपीठों का गठन, राजीनामा योग्य प्रकरणों का होगा निराकरण
भिण्ड, 12 सितम्बर। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 13 सितंबर को भिण्ड जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। आदेश के परिपालन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय भिण्ड केएस बारिया के निर्देशन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड अनुभूति गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद एवं लहार न्यायालय में 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत चैक के अनादरण के प्रकरण, मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी मामलें, विद्युत एवं जलकर/ संपत्तिकर तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण, प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकद्दमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष के आदेशानुसार नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण किए जाने हेतु जिला मुख्यालय भिण्ड में 10 खण्डपीठ, न्यायिक तहसील मेंहगांव में 4 खण्डपीठ, लहार में 5 खण्डपीठ एवं गोहद में 3 खण्डपीठों का गठन किया गया। इस प्रकार से कुल 22 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
नेशनल लोक अदालत में जलकर/ संपत्ति कर एवं विद्युत से संबंधित मामलों में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में उभय पक्षों के मध्य राजीनामा होने से सद्भावना का वातावरण निर्मित होकर कटुता समाप्त हो जाती है तथा समय, श्रम, धन की भी बचत होती है, समाज में शांतिपूर्ण सद्भावना का वातावरण निर्मित होता है और भाईचारे की भावना का विकास होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड ने जनसामान्य से अपील की है कि 13 सितंबर शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कर समय व धन की बचत कर सौहार्दपूर्वक मामलों को निपटाएं और लाभ प्राप्त करें।