भिण्ड, 27 अगस्त। शहर कोतवाली पुलिस ने कूटरचित रसीदें तैयार कर कृषकों से नाजायज अर्थदण्ड वसूलने के मामले में ग्राम सनावई के कोटवार के विरुद्ध धारा 318(4), 316(5), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस एवं 7, 13(1)(डी) भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
शहर कोतवाली थाना निरीक्षक ब्रजेन्द्र सिंह सेंगर ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम सनावई के किसानों ने शिकायत की थी कि गांव के कोटवार अंकित पुत्र राधेश्याम भारद्वाज ने कूटरचित रसीदें तैयार कर उसने अर्थदण्ड वसूल लिया है। विवेचना के दौराना मामला सत्य पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी कोटवार के विरुद्ध धोखाधडी एवं भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया है।