जिला दण्डाधिकारी ने आदतन अपराधी को किया जिला बदर

– बिना पूर्व स्वीकृति के जिला भिण्ड एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा में नहीं करे प्रवेश

भिण्ड, 01 अगस्त। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोपी राजू भदौरिया पुत्र गोवर्धन भदौरिया उम्र 28 साल निवासी वार्ड क्र.18 स्टेशन रोड गोहद चौराहा को 3 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि पुलिस अधीक्षक भिण्ड की ओर से पत्र 13 मई 2025 से प्रतिवेदित किया गया है कि अनावेदक राजू भदौरिया मप्र क्षेत्र के शांतिप्रिय नागरिकों में जबरदस्त आतंक वर्ष 2016 से मारपीट करना, डकैती की योजना, शराब बेचना तथा हरिजन एक्ट जैसे अपराध घटित करता है। जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया है। अनावेदक के विरुद्ध वर्ष 2016 से आज तक विभिन्न अपराध कायम है। अनावेदक द्वारा अपना मुख्य उद्देश्य एवं व्यवसाय अपराध करना बना लिया है। अनावेदक की आपराधिक गतिविधियों के कारण शांतिप्रिय लोगों के जीवन व संपत्ति की रक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है इसके विरुद्ध न्यायालय में कथन देने में आम नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत उसके विरुद्ध की गई कार्रवाई निरर्थक एवं व्यर्थ साबित हो रही है, जिसके कारण लोगों का पुलिस एवं न्यायालयीन प्रक्रिया से विश्वास उठता नजर आ रहा है। अनावेदक के विरुद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आरोपी राजू भदौरिया की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में आदेश पारित किया है कि आरोपी राजू भदौरिया को जिला भिण्ड एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से 3 माह की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करे।
अनावेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में संस्थित/ प्रचलित आपराधिक प्रकरण में न्यायालय के आदेश पर अनावेदक की उपस्थिति आवश्यक हो तो उसे प्रकरण में नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पृथक से इस न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनावेदक प्रकरण में नियत दिनांक को संबंधित थाने में तदाशय की सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा तथा न्यायालयीन कार्रवाई उपरांत पुन: थाने में सूचना देकर तत्काल इस आदेश में उल्लेखित जिलों की सीमा से बाहर चला जाएगा। इस अवधि के दौरान अनावेदक को न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेश अपने साथ रखना आवश्यक होगा तथा मांग करने पर प्रस्तुत करना होगा। अनावेदक वर्णित जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के पश्चात अपने निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टर्ड डाक से जिला दण्डाधिकारी भिण्ड न्यायालय एवं संबंधित थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड को आवश्यक रूप से देगा।