भिण्ड, 29 जुलाई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने बीएलओ के कार्य में लापरवाही बरतने तथा अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाए जाने पर शाप्रावि विक्रमपुरा भिण्ड के प्राथमिक शिक्षक रमाकांत शर्मा की एक वेतन वृद्धि संचई प्रभाव से रोक दी है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि प्राथमिक शिक्षक रमाकांत शर्मा शाप्रावि विक्रमपुरा भिण्ड बीएलओ भाग संख्या 64, विधानसभा क्षेत्र 10-भिण्ड द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 में शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के कारण कार्यालयीन आदेश 28 नवंबर 2022 द्वारा निलंबित किया गया था। कार्यालयीन आदेश 24 फरवरी 2023 द्वारा प्राथमिक शिक्षक रमाकांत शर्मा को निलंबन से बहाल करते हुए यथावत पदस्थ किया गया तथा विभागीय जांच संस्थित की गई। विभागीय जांच अधिकारी का पत्र 19 जून 2025 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर रमाकांत शर्मा द्वारा बीएलओ के कार्य में लापरवाही बरती गई तथा उन पर अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाए जाने से मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 10 के तहत रमाकांत शर्मा की एक वेतन वृद्धि संचई प्रभाव से रोकी जाती है।