मेहगांव एसडीएम ने श्यामपुरा के पटवारी को किया निलंबित

– पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता बरतने पर की गई कार्रवाई
– निलंबन अवधि में मुख्यालय तहसील गोरमी किया नियत

भिण्ड, 28 जुलाई। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग मेहगांव ने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता बरतने पर तहसील गोरमी के हल्का श्यामपुरा पटवारी संजय पावक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
एसडीएम मेहगांव नवनीत शर्मा ने निलंबन आदेश जारी कर कहा है कि तहसीलदार तहसील गोरमी द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया कि ग्राम पंचायत श्यामपुरा के ग्राम लिलोई की सीमा में लिलोई तथा सिकरौदा के बीच बहने वाले नाले में अधिक पानी आ जाने से सौरव पुत्र बंटू बाल्मीक उम्र 10 वर्ष तथा प्रियांशु पुत्र बंटू बाल्मीक उम्र 8 वर्ष के नाले में बह जाने के कारण डूबने से मृत्यु हो गई है। एसडीएम द्वारा पटवारी बैठक तथा पटवारियों के व्हाट्सऐप ग्रुप पर इस तरह की घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए गए थे, सोमवार को पटवारी को ग्राम में उपस्थित रहने के निर्देश थे, किंतु पटवारी संजय पावक श्यामपुरा ग्राम लिलोई व श्यामपुरा में नहीं पहुंचे और न ही उन्होंने इस प्रकार की घटना रोकने के लिए ग्राम में कोई जागरूकता का प्रयास किया। पटवारी संजय पावक का उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है, जो कि मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अत: उक्त कृत्य के लिए श्यामपुरा पटवारी संजय पावक को मप्र सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील गोरमी नियत किया जाता है। साथ ही इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदाय किया जाएगा।