सफेद तार और अमानक तार का उपयोग न किया जाए : बिजली कंपनी

– जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश का अनुपालन किया जाए

भिण्ड, 26 जुलाई। जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड द्वारा आदेश 6 अगस्त 2024 के माध्यम से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अवैध रूप से विद्युत के उपयोग में सफेद तार व अमानक स्तर के तार का उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय विद्युत सुरक्षा और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत जारी किए गए इस आदेश का उद्देश्य विद्युत सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को रोकना और नागरिकों को सुरक्षित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। सफेद तार और अमानक तार के उपयोग से विद्युत दुर्घटनाओं का खतरा उत्पन्न होता है जो जीवन और संपत्ति दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है।
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के उक्त आदेश के माध्यम से किसी भी प्रकार के अमानक स्तर के सफेद तारों के क्रय/ विक्रय निर्माण व उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है साथ ही अमानक स्तर के तार व बिना आईएसआई मार्क के हीटरों, उपकरणों का उपयोग भी बहुतायत में किया जा रहा है, जिससे विद्युत चोरी एवं केबल जलने तथा ट्रांसफार्मर फेल होने की घटनाएं बढ रही है, साथ ही जन हानियां भी लगातार हो रही हैं तथा राजस्व की भी अत्यधिक हानि हो रही है।
महाप्रबंधक मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भिण्ड ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का अनुपालन करें और किसी भी अवैध और अमानक स्तर के तार व सफेद तार के उपयोग से बचें। भिण्ड शहर में अमानक सफेद तार एवं हीटरों का उपयोग अधिकतम होता है, जो कि वर्जित है एवं नियम विरुद्ध है, जिससे दुर्घटनाएं एवं जनहानि होने की संभावनाएं अधिक रहती है तथा विद्युत आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अराजकता तथा दुर्घटना से बचने में सहयोग करें। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विद्युत विभाग द्वारा भी समय-समय पर चेकिंग अभियान चलाया जाकर सफेद तार व अमानक स्तर के सफेद तार को जब्त कर नष्ट किया जाता है। वर्तमान में विभागीय कर्मचारियों द्वारा लगभग 97 किलो सफेद तार नष्ट किया गया है।