पेट में लात मारने से हुई मृत्यु पर आरोपी को 10 वर्ष की सजा

भिण्ड, 25 जुलाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड की अदालत ने पेट में लात मारने से हुई मृत्यु के लिए आरोपी राजरूप सिंह पुत्र जगमोहन सिंह राजावत निवासी ग्राम टेहनगुर, थाना नयागांव जिला भिण्ड को धारा 304 (भाग 2) भादंवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त आरोपी जमानत पर था जिसे अभिरक्षा में लेकर जेल में भेजा गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक जेपी दीक्षित ने की।
लोक अभियोजक जेपी दीक्षित के अनुसार प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि 25 अक्टूबर 2022 को ग्राम टेहनगुर निवासी मृतक लाखन सिंह अपनी पत्नी तुलसा देवी के साथ अपने घर पर सुबह बातचीत कर रहे थे, उनकी तिरपाल खो गई थी जिसका शक राजरूप पर था, तभी आरोपी राजरूप सिंह उनके पास आया और गालियां देने लगा। लाखन सिंह ने गाली देने से मना किया तो राजरूप ने उनके पेट में लात मारी जिससे गंभीर चोट आने से उन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिण्ड ले गए, हालत ठीक न होने पर लाखन सिंह को ग्वालियर इलाज के लिए ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 7 नवंबर 2022 को उनकी मृत्यु हो गई। घटना की शिकायत तुलसादेवी द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिस पर से थाना नयागांव में अपराध क्र.120/2022 पर धारा 323, 294, 506 भादंवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। मृतक लाखन सिंह की मृत्यु पश्चात प्रकरण में धारा 304 भादंसं का इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर सत्र न्यायाधीश भिण्ड के समक्ष विचारण किया गया, जिसमें अभियोजन की ओर से कुल 20 गवाहों को परीक्षित कराया गया, जिसमें महत्वपूर्ण साक्षी तुलसा देवी, पंकज सिंह, नीरज सिंह, डॉ. चंद्रशेखर बाघमारे एवं विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक कमलकांत दुबे, सहायक उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह जादौन एवं प्रधान आरक्षक केशव सिंह के कथनों के आधार पर न्यायाधीश ने उपरोक्त साक्षीगण के कथनों के आधार पर अभियुक्त राजरूप सिंह राजावत निवासी ग्राम टेहनगुर को उपरोक्तानुसार दण्डित किया है।