दो व्यक्तियों को 2-2 लाख रुपए की प्रतिकर के रूप में राशि स्वीकृत

भिण्ड, 18 जुलाई। हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना पीडित प्रतिकर योजना 2022 के अनुसार अज्ञात वाहन से सडक दुर्घटना में घायल होने पर 50 हजार रुपए तथा मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है।
कलेक्टर एवं दावा निपटान आयुक्त भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने ग्राम जितवार सिंह का पुरा थाना मौ निवासी स्व. सेवाराम जाटव पुत्र चन्दन सिंह की सडक दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के विधिक प्रतिनिधि के रूप में उनकी पत्नी रेखा जाटव को 2 लाख रुपए तथा ग्राम वेलमा थाना आलमपुर निवासी स्व. बीरेन्द्र पुत्र रामदास जाटव की सडक दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के विधिक प्रतिनिधि के रूप में हुकुम सिंह पुत्र रामदास जाटव को 2 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में राशि स्वीकृत की है।

सर्वोत्तम किसानों व कृषक समूहों को किया जाएगा पुरस्कृत

भिण्ड। उप संचालक सह परियोजना संचालक ‘आत्मा’ भिण्ड ने बताया है कि शासन के नियमानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम ‘आत्मा’ के तहत वर्ष 2024-25 की गतिविधियों के आधार पर पुरुस्कार का प्रावधान है। जिसमें 10 जिला स्तरीय सर्वोत्तम कृषक तथा प्रति विकास खण्ड 5 विकास खण्ड स्तरीय सर्वोत्तम कृषक/ कृषक समूह को पुरस्कृत किया जाएगा। किसान अपने आवेदन संबंधित विभाग के विकास खण्ड स्तरीय कार्यालय को 15 अगस्त तक सत्यापित कराकर जमा कर सकते हैं।