मारपीट करने वाले आरोपी पर एक हजार रुपए का जुर्माना

रायसेन, 13 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपी अमर सिंह पुत्र खेमचंद लोधी उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम सेमरा, थाना सलामतपुर जिला रायसेन को न्यायालय उठने तक की सजा की सजा एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। इस प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी कमलेश लोधी ने थाना सलामतपुर में इस आशय की रिर्पोट दर्ज कराई कि छह जून 2015 को शाम करीब छह बजे वह अपनी मौसी कुसुमबाई को लेने ग्राम सेमरा गया था, उसी समय उसकी मौसी के घर के सामने उसके मोसिया भैयालाल व इमरत सिंह किसी बात पर से आपस में लड़ाई झगड़ा व मारपीट कर रहे थे, तो वह थोड़ा दूर हो गया, फिर इमरत व भैयालाल पुन: लड़ाई झगड़ा करने लगे, वह फिर से बीच बचाव करने लगा तो इमरत के भाई अमर सिंह ने रोड पर पड़ा पत्थर उठाकर फेंक कर उसे मारा, जिससे फरियादी को काफी चोंट आई। फरियादी को उसके मामा गणेशराम के लड़के सौरभ व भैयालाल ने एक मोटर साइकिल पर बिठाया व उसकी मौसी कुसुम बाई के साथ मिलकर उसे असपताल पहुंचाया व इलाज करवाया। फरियादी ने आरोपी के विरुद्ध थाना सलामतपुर में रिपोर्ट करवाई। थाना में अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।