किसानों को सायबर ठगों से से बचाने के लिए एडवायजरी जारी

ग्वालियर, 20 जून। किसानों को सायबर ठगी से बचाने के लिए राज्य शासन के कृषि यांत्रिकी विभाग द्वारा एडवायजरी जारी की गई है। खासतौर पर किसानों के कल्याण और कृषि विकास की हितग्राही मूलक योजनाओं के नाम पर सायबर ठगी के प्रति किसानों को सावधान करने के लिए कृषि अभियांत्रिकी द्वारा यह एडवायजरी जारी की है।
कृषि अभियांत्रिकी विभाग के संज्ञान में यह बात आई है कि कस्टम हायरिंग सेंटर योजना का लाभ दिलाने के नाम पर स्वयं को विभागीय अधिकारी के रूप में अपना परिचय देकर सायबर ठगी करते है। ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं। संचालक कृषि अभियांत्रिकी ने कहा है कि कृषक हितग्राही योजनाओं के अंतर्गत कस्टम हायरिंग योजना की प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शी है। इस प्रक्रिया में किसी भी हितग्राही से योजना संबंधी संपर्क नहीं किया जाता है।
संचालक कृषि अभियांत्रिकी ने हितग्राहियों से अपेक्षा की है कि किसान भाई अनजान नंबरों से आने वाले कॉल, वाट्सएप कॉल/ वीडियो कॉल/ अन्य सोशल मीडिया से प्राप्त होने वाले कॉल नबंर जिनमें मुख्यत: 07056847570, 07088438459, 0756847570, 9520711020 हों तो उन्हें बिल्कुल भी न उठाएं। अनजान व्यक्तियों पर विश्वास न करें, उनसे किसी भी प्रकार की सूचना व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। हो सकता है वह आपकी जानकारी अन्य माध्यम से प्राप्त कर आपको परेशान करे। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को विभागीय अधिकारी बताकर/ विभागीय अधिकारी के नाम से भी आपसे बात करे तो एकदम से उसकी बात पर विश्वास न करें। आपके साथ कोई सायबर अपराध घटित होता है तो उसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने में या टोल फ्री नं.1930 पर अवश्य करें।