विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित

-दिव्यांगजनों का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को दी गई विधिक जानकारियां

भिण्ड, 19 जून। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड उमेश पाण्डव के आदेशानुसार कोचिंग सेंटर पर नालसा द्वारा संचालित योजना मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों का अधिकार अधिनियम 2016 के तहत विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड अनुभूति गुप्ता ने नालसा की मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों का अधिकार अधिनियम 2016 में विहित अधिकारों के बारे में जानकारी दी। बच्चों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया। साथ ही बच्चों को सामान्य कानूनों के बारे में जानकारी दी, जिससे बच्चे अपने आस-पास के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक कर सके।
इसके अतिरिक्त बच्चों को संविधान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संविधान भारत का मूल दस्तावेज है जिसके अंतर्गत न सिर्फ उनके मूल अधिकार एवं कर्तव्य आदि प्रदाय किए गए हैं, बल्कि भारतीय कानून व्यवस्था सरकार आदि को भी सजोह कर उनकी शक्तियों तथा उन शक्तियों के प्रयोग आदि का वर्णन भी किया गया है। अत: सभी बच्चों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वे संविधान के प्रति जागरुक बने तथा संविधान के आर्दशों का पालन करें। साथ ही मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों के संबध में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस अवसर पर डिप्टी चीफ अजय त्रिपाठी, असिस्टेंट एलएडीसी साधना मिश्रा, कोचिंग प्रबंधक संजीव यादव एवं मनीष शुक्ला, बच्चे तथा पीएलव्ही भिण्ड मनोज कुमार श्रीवास उपस्थित रहे।