श्रम विभाग ने एक बाल एवं 6 किशोर श्रमिक को मुक्त कराया

भिण्ड, 13 जून। श्रम पदाधिकारी भिण्ड ने बताया कि भिण्ड शहर में संचालित संस्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रमिकों के नियोजन की रोकथाम हेतु जन-जागरण अभियान चलाया गया एवं संस्थानों पर बाल श्रम अधिनियम, 1986 के तहत धारा 12 की सूचना भी प्रदर्शित कराई गई।
धरती संस्था भिण्ड द्वारा पूर्व से चिन्हित संस्थान जहां बाल श्रमिकों को नियोजित किया गया था ऐसे संस्थानों पर श्रम निरीक्षक द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर एक बाल एवं 6 किशोर श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया एवं बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। संस्थानों पर बालकों एवं किशोरों को नियोजित करने के कारण नियोजकों से बचन पत्र भी लिए गए कि भविष्य में उनके द्वारा कभी बाल/किशोर श्रमिकों को नियोजित नहीं किया जाएगा।
जिन संस्थान के विरुद्ध काईवाई की गई, उनमें खाटूश्याम धुलाई सेंटर वायपास रोड भिण्ड, दीपेश नमकीन लहार चुंगी भिण्ड, गुरुदेव ऑटो पार्टस लहार चुंगी भिण्ड, इटावा ऑटो वर्कशॉप इटावा रोड भिण्ड, इमरान ऑटो पार्टस इन्दिरा गांधी चौराह भिण्ड एवं महाकाल नाश्ता भण्डार लहार चुंगी भिण्ड हैं। इस कार्रवाई में श्रम निरीक्षक भिण्ड मनीष झा, थाना देहात से बाल कल्याण अधिकारी भानू प्रताप, विशेष किशोर पुलिस इकाई भिण्ड से योगेन्द्र सिंह व धरती संस्था से जिला समन्वयक रामवीर सिंह एवं विनोद सिंह उपस्थित रहे।